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Govt Offices: सरकारी कर्मचारियों को अब इतने बजे पहुंचना होगा ऑफिस, आदेश जारी
Mon, 21 Apr 2025 09:12 PM IST
राहुल कुमार
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Mon, 21 Apr 2025 09:12 PM IST
सार
उपराज्यपाल ने 18 नवंबर 2024 को एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कार्यालयों के कामकाज के समय में बदलाव कर दिया था। इसका उद्देश्य एक सीमित समय में सड़कों पर बहुत अधिक ट्रैफिक को कम करते हुए प्रदूषण स्तर में कमी लाना था। अब फिर से समय में बदलाव किया गया है।
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ऑफिस टाइम
- फोटो : Freepik
विस्तार
सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय पहुंचने का समय सरकार ने एक बार फिर बदल दिया है। अब दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को सुबह साढ़े नौ बजे पहुंचना होगा। वे शाम छः बजे तक कार्यालय में अपना कामकाज करेंगे। लेकिन दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले कर्मचारियों को सुबह नौ बजे ही अपने कार्यालय पहुंचना होगा। वे शाम साढ़े पांच बजे तक अपना कामकाज करेंगे।
दरअसल, पिछले दिनों जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उपराज्यपाल ने 18 नवंबर 2024 को एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कार्यालयों के कामकाज के समय में बदलाव कर दिया था। इसका उद्देश्य एक सीमित समय में सड़कों पर बहुत अधिक ट्रैफिक को कम करते हुए प्रदूषण स्तर में कमी लाना था।
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इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालयों को सुबह दस बजे खोलने का निर्णय लिया गया था, जबकि एमसीडी के अधीन आने वाले कार्यालयों को सुबह 8:30 बजे ही खोलने का आदेश दिया गया था। सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी अपने कार्यालयों को इसी तरह अपनी सुविधानुसार अलग-अलग समय पर खोलने-बंद करने की अपील की थी।
लेकिन उपराज्यपाल कार्यालय से जारी नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब प्रदूषण के स्तर में कमी आ चुकी है, इसलिए सरकारी कार्यालयों के खोलने-बंद करने के समय में उपयुक्त बदलाव किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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दरअसल, पिछले दिनों जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उपराज्यपाल ने 18 नवंबर 2024 को एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कार्यालयों के कामकाज के समय में बदलाव कर दिया था। इसका उद्देश्य एक सीमित समय में सड़कों पर बहुत अधिक ट्रैफिक को कम करते हुए प्रदूषण स्तर में कमी लाना था।
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इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालयों को सुबह दस बजे खोलने का निर्णय लिया गया था, जबकि एमसीडी के अधीन आने वाले कार्यालयों को सुबह 8:30 बजे ही खोलने का आदेश दिया गया था। सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी अपने कार्यालयों को इसी तरह अपनी सुविधानुसार अलग-अलग समय पर खोलने-बंद करने की अपील की थी।
लेकिन उपराज्यपाल कार्यालय से जारी नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब प्रदूषण के स्तर में कमी आ चुकी है, इसलिए सरकारी कार्यालयों के खोलने-बंद करने के समय में उपयुक्त बदलाव किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।