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Defamation: अदालत में सत्यकी सावरकर का वीडियो दिखाने की इजाजत नहीं; राहुल गांधी के खिलाफ है यह मानहानि मामला

Sat, 29 Nov 2025 12:59 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: शुभम कुमार Updated Sat, 29 Nov 2025 12:59 AM IST
सार

राहुल गांधी के 2023 के कथित मानहानि वाले भाषण मामले में पुणे की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर की यूट्यूब वीडियो चलाने की मांग खारिज कर दी। अदालत में पेश सीडी खाली मिली, जबकि यूट्यूब लिंक को 65-बी सर्टिफिकेट न होने के कारण सबूत मानने से इनकार कर दिया गया।

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Defamation case against Rahul Gandhi Court does Not allow Satyaki Savarkar to play YouTube video
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी - फोटो : ANI

विस्तार

राहुल गांधी के 2023 के कथित मानहानि वाले भाषण को लेकर दायर मामले में पुणे की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने वीडी सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर की ये मांग खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अदालत से राहुल गांधी के भाषण वाला यूट्यूब वीडियो चलाने का अनुरोध किया था। 14 नवंबर को जब अदालत में सत्यकी सावरकर का मुख्य बयान दर्ज किया जा रहा था, तब उनके द्वारा दी गई सीडी चलाई गई, लेकिन उसमें कोई डेटा नहीं मिला।

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इसके बाद उनके वकील ने यूट्यूब का मूल लिंक चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इसका विरोध किया गया। न्यायाधीष ने कहा कि सीडी के लिए तो 65-बी सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन यूट्यूब लिंक को बिना 65-बी सर्टिफिकेट के सबूत नहीं माना जा सकता, इसलिए लिंक चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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दूसरी सीडी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं
मामले में 27 नवंबर को सत्यकी सावरकर ने दावा किया कि उन्होंने एक अतिरिक्त सीडी भी अदालत को दी थी और उसे चलाने की मांग की। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई सीडी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। सत्यकी सावरकर के वकील ने अब खाली निकली सीडी और गायब अतिरिक्त सीडी पर न्यायिक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब 2023 में केस दर्ज हुआ था, तब सीडी बिल्कुल सही चल रही थी।

क्या हा पूरा विवाद, समझिए?
बता दें कि सत्यकी सावरकर का आरोप है कि लंदन में दिए गए अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि वीडी सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि वे और उनके कुछ साथी मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करते थे और उन्हें इससे खुशी मिलती थी। शिकायत में कहा गया है कि ऐसी कोई घटना न कभी हुई और न ही वीडी सावरकर ने कभी ऐसा लिखा।

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