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नौ महीने की बच्ची के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म की कोशिश के बाद मुंह दबाने से मौत
Wed, 19 Jun 2019 04:28 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वारंगल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वारंगल
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 19 Jun 2019 04:28 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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तेलंगाना के वारंगल जिले में एक नौ महीने की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार की कोशिश के बाद उसका मुंह बंद कर दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि 28 वर्षीय आरोपी बच्ची को आधी रात में उठा ले गया जब वह अपने माता-पिता के साथ अपने घर की छत पर सो रही थी और उसके साथ दुष्कर्म किया।
अधिकारी ने कहा, आरोपी पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहता है। ऐसा लगता है कि जब बच्ची ने रोना शुरू कर दिया तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
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इस बीच, बच्ची के माता-पिता ने पुलिस को सूचित किया कि उनकी बेटी गायब है। पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला जो कि एक मजदूर है और बच्ची उसके साथ थी।
अधिकारी ने कहा कि उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बच्ची के शव को एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शव के परीक्षण के बाद उसकी मौत की वास्तविक वजह पता चल पाएगी और यह भी कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था या नहीं।
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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि 28 वर्षीय आरोपी बच्ची को आधी रात में उठा ले गया जब वह अपने माता-पिता के साथ अपने घर की छत पर सो रही थी और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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अधिकारी ने कहा, आरोपी पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहता है। ऐसा लगता है कि जब बच्ची ने रोना शुरू कर दिया तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
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इस बीच, बच्ची के माता-पिता ने पुलिस को सूचित किया कि उनकी बेटी गायब है। पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला जो कि एक मजदूर है और बच्ची उसके साथ थी।
अधिकारी ने कहा कि उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बच्ची के शव को एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शव के परीक्षण के बाद उसकी मौत की वास्तविक वजह पता चल पाएगी और यह भी कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था या नहीं।