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Hindi News ›   India News ›   Deadline extended till 20 November for comments on draft Telecom Bill

Telecom Bill: दूरसंचार विधेयक के मसौदे पर लोग 20 नवंबर दे सकते हैं अपनी राय, सरकार ने बढ़ाई समय सीमा

Fri, 11 Nov 2022 03:41 AM IST
Jeet Kumar एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 11 Nov 2022 03:41 AM IST
सार

समिति के मुताबिक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले विधेयक पर अपनी चर्चा समाप्त कर लेगी, वहीं सरकार द्वारा इसे पारित होने के लिए पेश किए जाने की संभावना है।

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Deadline extended till 20 November for comments on draft Telecom Bill
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

केंद्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार कर लिया है। वहीं फिलहाल इस मसौदे पर लोगों से राय ली जा रही है, सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी है, पहले इसकी समय सीमा 10 नवंबर, 2022 थी। सूत्रों के अनुसार, अब तक किसी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले समिति में उस पर चर्चा नहीं की गई है। वर्तमान में नया मसौदा विधेयक लोगों से प्रतिक्रियाओं लेने के लिए सार्वजनिक डोमेन में है। 

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संचार मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कई हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के जवाब में, मंत्रालय ने लोगों की राय प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पहले 28 अक्टूबर को आईटी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रताप जाधव ने अन्य सदस्यों के साथ भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के एजेंडे पर पहली बैठक की थी।
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अतिरिक्त सचिव, दूरसंचार मंत्रालय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आइटी पैनल के समक्ष अपनी बात रखी। साथ ही बैठक से पहले विधेयक और इसकी विशेषताओं पर एक विस्तृत रूप से प्रस्तुति दी गई। वहीं सांसदों ने अधिकारियों से वीओआईपी और वीपीएन के उपयोग पर विधेयक पर स्पष्टता प्रदान करने को कहा है। 
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समिति के मुताबिक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले विधेयक पर अपनी चर्चा समाप्त कर लेगी, वहीं सरकार द्वारा इसे पारित होने के लिए पेश किए जाने की संभावना है। बता दें कि भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा, एक व्याख्यात्मक नोट के साथ, संचार मंत्रालय द्वारा 21 सितंबर 2022 को डीओटी की वेबसाइट पर जारी किया गया था। 


केंद्र का मानना है कि भारत को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। प्रस्तावित विधेयक के व्याख्यात्मक नोट में इसे भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का नाम दिया गया है।

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