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साइबर सेल के पास नहीं है टिकटॉक अकाउंट बंद कराने का अधिकार: हाईकोर्ट

Fri, 13 Mar 2020 06:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 13 Mar 2020 06:30 AM IST
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Cyber cell does not have the right to close Tittock account said high court
court order - फोटो : court order

चर्चित सोशल मीडिया एप टिकटॉक अकाउंट ब्लॉक किए जाने से परेशान तीन युवाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साइबर सेल के पास इन युवाओं के टिकटॉक अकाउंट पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

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पिछले सप्ताह अदालत के आदेश बाद फैसू, हसनैन और शादान के टिकटॉक अकाउंट पर लगी रोक हटा ली गई। तीन युवाओं पर नफरते वाले वीडियो बनाने और इसे टिकटॉक पर अपलोड करने का आरोप था। इस संबंध मिली एक शिकायत के बाद पिछले साल जुलाई में मुंबई पुलिस की साइबर सेल के निर्देश पर तीनों के टिकटॉक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे। 
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साइबर सेल ने तर्क दिया था कि इनके वीडियो से धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। हालांकि, पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने तीनों को अग्रिम जमानत दे दी थी। बावजूद इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लगी रोक नहीं हटी थी। पिछले सप्ताह रोक हटाने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर सेल के पास टिकटॉक अकाउंट बंद कराने का अधिकार नहीं है। 

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