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साइबर सेल के पास नहीं है टिकटॉक अकाउंट बंद कराने का अधिकार: हाईकोर्ट
Fri, 13 Mar 2020 06:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 13 Mar 2020 06:30 AM IST
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- फोटो : court order
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चर्चित सोशल मीडिया एप टिकटॉक अकाउंट ब्लॉक किए जाने से परेशान तीन युवाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साइबर सेल के पास इन युवाओं के टिकटॉक अकाउंट पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
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पिछले सप्ताह अदालत के आदेश बाद फैसू, हसनैन और शादान के टिकटॉक अकाउंट पर लगी रोक हटा ली गई। तीन युवाओं पर नफरते वाले वीडियो बनाने और इसे टिकटॉक पर अपलोड करने का आरोप था। इस संबंध मिली एक शिकायत के बाद पिछले साल जुलाई में मुंबई पुलिस की साइबर सेल के निर्देश पर तीनों के टिकटॉक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे।
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साइबर सेल ने तर्क दिया था कि इनके वीडियो से धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। हालांकि, पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने तीनों को अग्रिम जमानत दे दी थी। बावजूद इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लगी रोक नहीं हटी थी। पिछले सप्ताह रोक हटाने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर सेल के पास टिकटॉक अकाउंट बंद कराने का अधिकार नहीं है।
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