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केरल सोना तस्करी मामला : सीमाशुल्क विभाग ने आरोपी स्वप्ना सुरेश समेत 53 लोगों को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Sun, 20 Jun 2021 05:33 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, कोच्चि
पीटीआई, कोच्चि Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 20 Jun 2021 05:33 PM IST
सार

सीमाशुल्क आयुक्त (रोकथाम) सुमित कुमार ने 16 जून को यह नोटिस जारी किया जिसमें उनसे (53 लोगों से) पूछा गया है कि तस्करी के मामले में सीमाशुल्क कानून के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

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Custom department issues show cause notices to 53 people in Kerala gold smuggling case
मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश - फोटो : Facebook

विस्तार

केरल के सोना तस्करी मामले की जांच कर रहे सीमाशुल्क विभाग ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश, निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर और तिरुवनंतपुरम में संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के दो पूर्व राजनयिकों समेत 53 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यहां यह जानकारी दी।

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सीमाशुल्क आयुक्त (रोकथाम) सुमित कुमार ने 16 जून को यह नोटिस जारी किया जिसमें उनसे (53 लोगों से) पूछा गया है कि तस्करी के मामले में सीमाशुल्क कानून के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
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सूत्रों ने पीटीआई को जानकारी दी है कि यह मामला 167 किलोग्राम सोने की तस्करी में उनकी संलिप्तता से जुड़ा है। उसमें करीब 15 करोड़ रुपये के उस 30 किलोग्राम सोने की तस्करी भी शामिल है जिसे पांच जुलाई, 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एक राजनयिक बैग से जब्त किया गया था।
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सूत्रों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के पूर्व महावाणिज्य दूत जमाल अल जाबी और अताशे राशिद खामिस अली को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के माध्यम से नोटिस जारी किया है। वित्त मंत्रालय विदेश मंत्रालय के पास यह मामला भेजेगा क्योंकि यह विदेशी राजनयिकों से जुड़ा मामला है और ये राजनयिक देश से पहले ही जा चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक सुरेश के अलावा छह अन्य को नोटिस जारी किया जो फिलहाल कोफेपोसा (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत हिरासत में हैं। जिन अन्य मुख्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है वे सरीथ पी एस, संदीप नैयर, के टी रमीश हैं।

सूत्रों ने बताया कि कारण बताओ नोटिस जांच के दौरान लिये गये आरोपियों के बयानों, जब्त किये गये दस्तावेजों एवं अन्य संग्रहित सबूतों के आधार पर तैयार किया गया है। उनसे यह बताने का अनुरोध किया गया है कि इस मामले पर फैसला होने से पहले क्या वे चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उनकी बात सुनी जाए। सूत्रों ने कहा, ‘‘ इन सभी व्यक्तियों को जवाब देने के लिए 30 दिनों का मौका दिया गया है। ’’


राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीमाशुल्क विभाग ने इस रैकेट की अलग अलग जांच की है जिसका पांच जुलाई को तिरुवनंपुरम हवाई अड्डे पर संयुक्त अरब अमीरात के राजनयिक बैग से 15 करोड़ रूपये के सोने की जब्ती के साथ भंडाफोड़ हुआ था। यह मुद्दा केरल विधानसभा चुनाव में भी खूब उछला था।

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