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सोना लूट कांड: आराम से शौच के लिए कोर्ट ने दी जमानत
दिलीप कुमार शर्मा/ गुवाहाटी, बीबीसी
Updated Fri, 03 Jun 2016 03:27 PM IST
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बर्खास्त कमांडेंट कर्नल सिंह को अंतरिम जमानत
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आइजोल की एक स्थानीय अदालत ने असम राइफल्स से बर्खास्त कमांडेंट कर्नल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। असम राइफल की 39वें बटालियन में उस समय तैनात कमांडेंट कर्नल सिंह को आइजोल जिला एवं सेशन कोर्ट की न्यायाधीश लुसी लालरीनथारी ने 'स्वास्थ्य कारणों' को ध्यान में रखते हुए 60 दिन की अंतरिम जमानत दी है।
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कर्नल सिंह को स्वास्थ संबंधी दिक्कतों की वजह से जेल में मौजूद भारतीय शैली के कमोड के इस्तेमाल में काफी परेशानी हो रही थी। कर्नल सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान वह एक लड़ाई में घायल हो गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में आई चोट के कारण उनके जिस्म के कुछ हिस्से 40 प्रतिशत ही तक सक्षम हैं और उन्हें लगातार फिजियोथैरेपी की जरूरत है जो जेल के अंदर संभव नहीं है। कर्नल ने अदालत में शिकायत की थी कि जेल के बाथरूम में कोई यूरोपीय शैली का कमोड नहीं है और वह पीठ में फ्रैक्चर की वजह से भारतीय कमोड का प्रयोग नहीं कर पा रहें है।
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अदालत ने कर्नल को 10 लाख रुपये की राशि पर जमानत दी है और साथ ही यह निर्देश दिया है कि वह जमानत के दौरान आइजोल से बाहर नहीं जा सकेंगे। कर्नल को धारा 395, 412, 120 बी और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ के बाद 18 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपों के अनुसार कर्नल सिंह के निर्देश पर उनके जवानों ने बंदूक की नोक पर करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए का सोना आइजोल-लुंगलेई हाइवे पर लूटा और वहां से फरार हो गए।
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सोना तस्करों के साथ कथिक तौर पर मुख्य रूप से काम कर रहे एक पूर्व छात्र नेता एवं ट्रांसपोर्टर लालमुआनावमा माथीपी और व्यापारी बुलाकी चंद बैद्य को स्वास्थ्य के आधार पर पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया हैं। एक नागरिक और नौ असम राइफ्लस जवान आइजोल जिला जेल में बंद हैं। असम राइफल्स को मिजोरम से सटी म्यांमार की अंतरर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा संभालने की जिम्मेदारी सौंप रखी है।