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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश, क्रिसमस-नए साल पर पटाखे चलाने व बिक्री पर प्रतिबंध सख्ती से लागू हो
Thu, 24 Dec 2020 03:39 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 24 Dec 2020 03:39 AM IST
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- फोटो : twitter
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखे चलाने और उसकी बिक्री पर लागू प्रतिबंध का क्रिसमस तथा नए साल पर सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बोर्ड यह निर्देश राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में खराब होती हवा को देखते हुए दिया है।
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इसके साथ ही सीपीसीबी के चेयरमैन शिवदास मीना ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण निकायों को स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी दो जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया।
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साथ ही सड़क के जिन हिस्सों में ज्यादा धूल निकलने की आशंका हो उनकी नियमित सफाई तथा पानी का छिड़काव करने को कहा गया है। पटाखों की बिक्री और चलाने पर रोक के कोर्ट व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।
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एनजीटी ने इसी महीने कोरोना को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। सीपीसीबी चेयरमैन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
बोर्ड ने निर्माण स्थलों पर प्रदूषण पर नियंत्रण के मानक दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और निर्माण पर अस्थाई प्रतिबंध लगाने जैसे सख्त कदम उठाने को भी कहा गया है। बोर्ड ने बताया कि वह दिल्ली में वायु गुणवत्ता और मौसम की लगातार निगरानी कर रहा है।