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Covid-19: अंतिम संस्कार करने में अक्षम परिजन को आर्थिक मदद देगी असम सरकार
Fri, 11 Sep 2020 07:15 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, गुवाहाटी
पीटीआई, गुवाहाटी
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 11 Sep 2020 07:15 PM IST
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असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल
- फोटो : फाइल
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कोविड-19 से होने वाली मौत के मामले में किसी परिजन द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कराने में अक्षम होने पर असम सरकार उसे आर्थिक मदद देगी। राज्य सरकार ने ऐसे मामले में परिजन द्वारा शव नहीं ले जाने या अंतिम संस्कार करने में असमर्थ होने पर जिला प्रशासन को 5,000 रुपये तक का अंतिम संस्कार खर्च देने का फैसला किया है।
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उपायुक्तों ने अंतिम संस्कार में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया था। इसके बाद आर्थिक सहायता देने का यह फैसला किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव समीर सिन्हा द्वारा जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई।
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एक अन्य आदेश में, विभाग ने कहा कि असम के बाहर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि 96 घंटों में राज्य लौट आता है तो उसे 10 दिन के पृथकवास से नहीं गुजरना होगा। राज्य लौटने वाले व्यक्ति को ‘रैपिड एंटीजन टेस्ट’ कराना होगा।
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आदेश में कहा गया है कि यदि संक्रमण की पुष्टि होती है तो उसे प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड देखभाल केंद्र या अपने घर में पृथकवास में रहकर उपचार कराना होगा। यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट आने तक व्यक्ति को पृथक-वास में रहना होगा।