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मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 29 Jul 2017 07:26 PM IST
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लालू की बेटी मीसा भारती
- फोटो : SELF
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आठ हजार करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में सीए राजेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिये अदालत ने नौ अगस्त की तारीख तय की है। अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत भी अगली तारीख तक बढ़ा दी है।
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सीए राजेश अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में मामले की जांच पूरी होने व न्यायिक हिरासत में लंबी अवधि के आधार पर जमानत मांगी गई है। ईडी ने राजेश अग्रवाल के खिलाफ 21 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी। राजेश अग्रवाल कथित रूप से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती का भी सीए बताया जाता है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजेश अग्रवाल के खिलाफ मनी लांड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत दो हजार पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस अदालत में दाखिल की थी। चार्जशीट पर सुनवाई के लिये पहले से नौ अगस्त की तारीख तय है। ईडी के मुताबिक राजेश अग्रवाल का संबंध मीसा भारती की उस कंपनी से है जिस पर कर चोरी का शक है। मीसा भारती के दिल्ली स्थित एक फार्म हाउस का जिक्र किया है लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।
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एजेंसी ने चार्जशीट में करीब 35 शेल कंपनियों व लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी की चार्जशीट में शालिनी होल्डिंग का भी जिक्र है। इस कंपनी से ही मिशेल पैकर्स कंपनी के शेयर खरीदे गये थे। मिशेल पैकर्स के निदेशक मीसा भारती व उनके पति शैलेस कुमार हैं।
दूसरी ओर शालिनी होल्डिंग के मालिक वीरेंद्र जैन व सुरेंद्र जैन हैं। इन पर करीब आठ हजार करोड़ के कालेधन को सफेद करने का आरोप है। इनके खिलाफ ईडी मई 2017 में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और यह दोनों भाई फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।