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Tripura: महिला का गैंगरेप करने वाले ताजुल, सद्दाम, रब्बन, समीमन और दुधु मिया को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया फैसला

Tue, 07 Mar 2023 02:39 PM IST
हिमांशु मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Tue, 07 Mar 2023 02:39 PM IST
सार

घटना त्रिपुरा के गोमती जिले की है। यहां 20 नवंबर, 2021 को पाटीचेरी में एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे दंपति का बदमाशों ने पीछा किया। इसके बाद महिला का अपरहण करके उसके साथ गैंगरेप किया।

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Court sentences five to life imprisonment for raping housewife in Tripura
त्रिपुरा की अदालत ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

त्रिपुरा के गोमती जिले की अदालत ने एक महिला के साथ गैंगरेप करने के पांच आरोपियों को दोषी पाया है। पांचों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इनपर 2021 में एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप लगा था। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एच चक्रवर्ती ने इस जघन्य अपराध के लिए सोमवार को ताजुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन, रब्बन अली, समीमन अली और दुधु मिया को दोषी पाया। 
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2021 का है मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, त्रिपुरा के गोमती जिले के किला का रहने वाला एक जोड़ा 20 नवंबर, 2021 को पाटीचेरी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। आधी रात को दोनों बाइक से लौट रहे थे। इसी बीच, बदमाशों के इस समूह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और आगे चलकर दंपति की बाइक में टक्कर मार दी। इसके चलते दंपति सड़क पर गिर गए। मौके का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने महिला का अपहरण कर लिया और पास के जंगल में ले जाकर उनका गैंगरेप किया। 
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अगली सुबह, महिला को गंभीर अवस्था में घटनास्थल से पाया गया। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ दिन बाद उसने आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराया। क्राइम ब्रांच ने जांच की और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोक अभियोजक पलटू दास ने मंगलवार को कहा, 'मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी पांच लोगों को असहाय महिला से बलात्कार का दोषी पाया और उन्हें 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।'
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