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Hindi News ›   India News ›   Court grants bail to Randeep Surjewala in Ahmedabad District Cooperative Bank defamation case

एडीसी बैंक मानहानि मामला : कांग्रेस नेता सुरजेवाला को जमानत मिली

Wed, 18 Dec 2019 02:18 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 18 Dec 2019 02:18 PM IST
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Court grants bail to Randeep Surjewala in Ahmedabad District Cooperative Bank defamation case
रणदीप सिंह सुरजेवाला - फोटो : PTI

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गुजरात की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुधवार को जमानत दे दी।

अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एन बी मुंशी ने 15,000 रुपये के मुचलके पर सुरजेवाला को जमानत दी। उन्होंने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया। कांग्रेस नेता ने अदालत में पेश होने से स्थायी छूट के लिए भी एक याचिका दायर की, जिसपर 15 फरवरी को सुनवाई होगी।

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एडीसी बैंक ने पिछले साल अगस्त में भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का वाद दायर किया था। इस बैंक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक निदेशक हैं।
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एडीसी ने मानहानि का यह मामला तब दर्ज कराया था जब सुरजेवाला ने पिछले साल जून में प्रेस को दिए एक बयान में आरोप लगाया कि बैंक, 2016 में नोटबंदी के पांच दिन के भीतर 745.58 करोड़ रुपये के अमान्य नोटों को वैध नोटों से बदलने के घोटाले में शामिल था।


मानहानि का यह वाद उस मामले से अलग है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से यही आरोप लगाने के आरोपी हैं। एडीसी बैंक और उसके प्रमुख अजय पटेल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के अन्य मामले में राहुल गांधी को इसी साल जुलाई में जमानत दी गई थी।

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