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मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके में 10 आरोपी दोषी करार
सुरेंद्र मिश्र /अमर उजाला, मुंबई
Updated Tue, 29 Mar 2016 10:18 PM IST
सार
- तीन आरोपियों को विशेष पोटा अदालत ने किया बरी
- दोषियों की सजा पर आज से शुरू होगी बहस
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कोर्ट
- फोटो : demo photo
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विस्तार
मुंबई स्थित मुलुंड में लोकल ट्रेन सहित विले पार्ले और मुंबई सेंट्रल स्टेशन के करीब बम धमाका करने वाले 13 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया गया है, जबकि तीन को बरी कर दिया गया है। दिसंबर 2002 और 2003 के इस मामले में मुंबई की विशेष पोटा अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी की। अब बुधवार को न्यायाधीश पीआर देशमुख दोषियों की सजा पर बहस शुरू करेंगे और उसके बाद सजा का सुनाएंगे। यह मामला विगत 10 साल से चल रहा था।
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मुंबई के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर हुए तीन धमाकों में 12 लोगों की मौत हुई थी और 130 से भी ज्यादा जख्मी हुए थे। इस बम धमाके में प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े साकिब नाचन समेत अतिफ मुल्ला, हसीबी मुल्ला, घोलम खोतल समेत अन्य लोग इसमें शामिल हैं। निर्दोष करार दिए गए आरोपियों में नदीम पलोबा, हरुन रशीद व अदनान मुल्ला है।
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बम धमाके के मामले में बम रखने के दोषी पाए गए आरोपी मुजम्मिल अंसारी को फांसी की सजा मिलने के संकेत मिले हैं, जबकि अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। विशेष सरकारी वकील रोहणी सैनियल ने बताया कि गवाहों के बयान, आरोपियों के कबूलनामे व फोरेंसिक एवं बैलस्टिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
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इन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, अवैध रूप से हथियार रखने के अलावा पोटा व एक्सपोल्सिव सबस्टेंस एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। एक दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल में बम ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद कर्जत से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) आ रही ट्रेन में मुलुंड स्टेशन के पास 13 मार्च 2003 को धमाका हुआ था।