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Andhra Pradesh: दुष्कर्म के आरोपी 21 पुलिसकर्मी कोर्ट से बरी, 11 आदिवासी महिलाओं से दुष्कर्म का था आरोप
Sun, 09 Apr 2023 06:48 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sun, 09 Apr 2023 06:48 AM IST
सार
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत ने पुलिसकर्मियों को दुर्भावनापूर्ण जांच के कारण बरी करने के साथ सुनवाई समाप्त कर दी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के एक गांव में 16 साल पहले 11 आदिवासी महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी 21 पुलिसकर्मियों को एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपियों को मुख्य रूप से दो जांच अधिकारियों की निष्पक्ष जांच करने में विफलता के कारण बरी कर दिया गया। अगस्त 2007 में एक विशेष टीम ‘ग्रेहाउंड्स’से संबंधित पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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सुनवाई 2018 में विशाखापत्तनम में शुरू हुई थी। बृहस्पतिवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत ने पुलिसकर्मियों को दुर्भावनापूर्ण जांच के कारण बरी करने के साथ सुनवाई समाप्त कर दी। इस बीच, अदालत ने आदेश दिया कि दुष्कर्म पीड़िताओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएएलएसए) के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जाए फैसले से पुलिस वालों के परिवार ने न्याय की जीत बताया है।
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