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जीएसटी, कर और बैंक का बकाया न वसूलने के केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
Fri, 20 Mar 2020 12:59 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Fri, 20 Mar 2020 12:59 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस के कारण अधिकारियों को छह अप्रैल तक जीएसटी, कर और बैंक का बकाया न वसूलने के लिए कहने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
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