फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Corona restrictions on the basis of Covid positivity rate and availability of oxygen beds in Maharashtra

महाराष्ट्र: 7 जून से शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया, कोविड संक्रमण दर के हिसाब से मिलेगी प्रतिबंधों में छूट

Sat, 05 Jun 2021 05:30 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रियंका तिवारी Updated Sat, 05 Jun 2021 05:30 PM IST
सार

महाराष्ट्र में सात जून से धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में प्रतिबंधों में ढील देने के लिए जिलों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण दर को ध्यान में रखा जाएगा।

विज्ञापन
Corona restrictions on the basis of Covid positivity rate and availability of oxygen beds in Maharashtra
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए पांच-स्तरीय योजना की घोषणा की है। इस आशय की अधिसूचना शुक्रवार (4 जून) देर रात जारी की गई। तीन जून के संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों में ढील असल में सात जून से लागू होंगे। बता दें, राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध इस साल अप्रैल में लागू किए गए थे जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेज हो गई थी।

विज्ञापन


महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों में ढील देने के लिए पांच-स्तरीय योजना की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस आशय की अधिसूचना शुक्रवार देर रात जारी की गई। तीन जून के ऑक्सीजन बिस्तर की उपलब्धता के आधार पर यह आदेश 7 जून से लागू होगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर महाराष्ट्र में सोमवार से कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के साथ ऑनलाक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध इस साल अप्रैल में लागू किए गए थे, जब महामारी की दूसरी लहर तेज हो गई थी। अधिसूचना के तहत, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र और जिले को अलग-अलग प्रशासनिक इकाई माना गया है। 
विज्ञापन


पहली श्रेणी
इस श्रेणी में 5 प्रतिशत की सकारात्मकता दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बिस्तर वाले शहर और जिले आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों, मॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम नियमित समय के साथ पूरी तरह से खुलेंगे। रेस्तरां, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, खेल प्रतिष्ठान ऐसे स्थानों पर फिल्म की शूटिंग, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। विनिर्माण, कृषि और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति होगी। कोई कर्फ्यू या निषेधाज्ञा नहीं होगी और किसी ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि यात्रा उन शहरों या जिलों में नहीं होती है, जो पांचवीं श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पांचवीं श्रेणी में 20 प्रतिशत से ज्यादा सकारात्मकता दर वाले और 75 प्रतिशत से ज्यादा ऑक्सीजन बिस्तर क्षमता वाले शहरों और क्षेत्रों को रखा गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दूसरी श्रेणी- 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभागार और रेस्तरां 
सरकार द्वारा अधिसूचना में यह कहा गया है कि दूसरी श्रेणी में वे शहर और जिले हैं, जहां 5 फीसदी सकारात्मकता दर और 25-40 फीसदी ऑक्सीजन बिस्तर क्षमता है। इन शहरों और जिलों में जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को नियमित समय के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी। लेकिन यहां मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभागार और रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ ही कार्य करेंगे। लोकल ट्रेनों में प्रवेश प्रतिबंधित होगा, लेकिन इसमें प्रवेश की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी, जो केवल चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के क्षेत्रों में काम करते हैं। सार्वजनिक स्थान और निजी कार्यालय खोले जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी। कर्फ्यू के आदेश यथावत रहेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी सेंटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। 
 
तीसरी श्रेणी
तीसरी श्रेणी के तहत प्रतिबंधों में ढील उन जगहों पर लागू होगी, जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बेड पर मरीजों के भर्ती होने की दर 40 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे स्थानों पर आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं, जबकि गैर-जरूरी दुकानें केवल कार्यदिवसों में शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं। मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे और सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां खुल सकते हैं। खाने के पार्सल, टेकअवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। मेडिकल और आवश्यक कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति रहेगी। कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। फिल्म और टीवी की शूटिंग बायो-बबल में होगी और शाम पांच बजे के बाद बाहर कोई गतिविधि नहीं होगी। इन जगहों पर विवाह समारोह में केवल 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकते हैं। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक और राजनीतिक सभाएं आयोजित की जा सकती हैं। 

चौथी श्रेणी
चौथी श्रेणी उन जगहों के लिए बनाई गई है, जहां संक्रमण दर 10 से 20 फीसदी और ऑक्सीजन बेड पर 60 फीसदी से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। ऐसे जिलों में आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। केवल भोजन पार्सल और टेकअवे की अनुमति होगी और लोकल ट्रेनों में केवल चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मियों को यात्रा की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन वे सप्ताहांत पर बंद रहेंगे। 


पांचवीं श्रेणी
पांचवी श्रेणी में जहां संक्रमण दर 20 फीसदी से ज्यादा और ऑक्सीजन बेड पर 75 फीसदी से ज्यादा मरीज हैं, वहां शाम चार बजे तक सिर्फ जरूरी दुकानें खुली रहेंगी और कार्यालय में 15 फीसदी उपस्थिति रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed