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कोरोना: दूसरी लहर में अस्पतालों में ज्यादा शुल्क वसूली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगा जवाब
Mon, 08 Nov 2021 11:00 PM IST
सुरेंद्र जोशी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Mon, 08 Nov 2021 11:00 PM IST
सार
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किए। पीठ ने याचिकाकर्ता अभिनव थापर से कहा कि वह अपनी याचिका में संशोधन करें और इसमें सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाएं।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोरोना महामारी के दौरान मरीजों व उनके परिजनों से अस्पतालों द्वारा मेडिकल बिलों व अन्य खर्चों के रूप में ज्यादा पैसा वसूलने का आडिट कराने व जांच कमेटी बनाने की मांग की गई है। शीर्ष कोर्ट ने मामले में सभी राज्यों से जवाब मांगा है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किए। पीठ ने याचिकाकर्ता अभिनव थापर से कहा कि वह अपनी याचिका में संशोधन करें और इसमें सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाएं। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। याचिकाकर्ता राज्यों को इस याचिका में पक्षकार बनाता है तो यह उचित होगा। थापर की ओर से पेश अधिवक्ता कृष्ण वल्लभ ठाकुर ने कहा कि वह याचिका में इसे जोड़ेंगे।
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इससे पहले, आठ अक्तूबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों और चिकित्सकों द्वारा ज्यादा पैसा वसूले जाने से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करेगा। अदालत ने इस बारे में केंद्र से जवाब मांगा था।
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