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Congress Twitter block: बेंगलुरु कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर बोली कांग्रेस

Tue, 08 Nov 2022 04:41 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 08 Nov 2022 04:41 PM IST
सार

बेंगलुरु की कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि एक फिल्मी गीत के बगैर अनुमति के कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल के कारण उसका ट्विटर अकाउंट व भारत जोड़ो यात्रा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए। 

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Bharat Jodo Yatra Congress on Twitter Block Said Got Not Received Any Copy From Bengaluru Court
Bharat Jodo yatra reached Maharashtra - फोटो : ANI

विस्तार

बेंगलुरु की कोर्ट द्वारा कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर पार्टी ने कहा है कि उसे अभी आदेश की प्रतिलिपि नहीं मिली है। यहां तक कि उसे कोर्ट की इस कार्रवाई की भी जानकारी सोशल मीडिया से ही मिली है। कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां सोशल मीडिया से ही दी जा रही हैं। 

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बेंगलुरु की कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि एक फिल्मी गीत के बगैर अनुमति के कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल के कारण उसका ट्विटर अकाउंट व भारत जोड़ो यात्रा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए। कांग्रेस ने कहा है कि वह इस आदेश को उच्च अदालत में चुनौती देने समेत सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस ने कहा है कि वह इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेगी। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि बेंगलुरू की निचली अदालत द्वारा कॉपीराइट मामले में भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से बैन करने के दिए गए आदेश के खिलाफ वह कर्नाटक हाईकोर्ट जाएगी। 
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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 7 नवंबर की रात 8.19 बजे ट्विटर पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट में कहा, 'हमने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट के प्रतिकूल आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही से न तो अवगत कराया गया और न ही तलब किया गया। आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम इस मामले में सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं।'

कांग्रेस पर आरोप है कि उसने केजीएफ चेप्टर-2 के गीत का इस्तेमाल कर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है। इसे लेकर एमआरटी म्यूजिक ने कोर्ट में मामला दायर किया था। कंपनी की याचिका पर कोर्ट ने भारत जोड़ो अभियान की वेबसाइट और कांग्रेस के ट्विटर खाते पर रोक का आदेश दिया है। एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर केस में कांग्रेस, सांसद राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और ट्विटर इंका. को प्रतिवादी बनाया गया है। 



क्या है मामला?
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोज बनाए गए। इनमें कांग्रेस ने सुपरस्टार यश की फिल्म 'केजीएफ' के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। एमआरटी म्यूजिक की शिकायत के आधार पर यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत का नाम है।

शिकायत में किया गया यह दावा
म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है। हालांकि, ऐसा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस नहीं मांगा गया था।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर
पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

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