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Rahul Gandhi: सांसदी जाने के बाद बंगला छिनने पर आया राहुल गांधी का बयान, कही यह बात

Tue, 28 Mar 2023 12:44 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Tue, 28 Mar 2023 12:44 PM IST
सार

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बीते शुक्रवार यानी 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी, इसी के मद्देनजर उन्हें सांसद के तौर पर मिले बंगले को खाली किए जाने का नोटिस भी भेजा गया।

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Congress Rahul Gandhi reply to his Bungalow accomodation cancellation says abide by rules news and updates
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी। - फोटो : ANI

विस्तार

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद बंगला छिनने पर बयान जारी किया है। राहुल ने लोकसभा सचिवालय को भेजे गए एक पत्र में कहा, "पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा।"
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आवास खाली करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय मिला
गौरतलब है कि राहुल को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के बाद सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करना होगा। इस संबंध में उन्हें अब लोकसभा आवास समिति ने नोटिस भी दिया है। नोटिस में राहुल को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है।
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24 मार्च को गई थी सांसदी
इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बीते शुक्रवार यानी 24 मार्च को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। राहुल को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, 'मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।' 

इस मामले में गई थी सदस्यता
राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार यानी 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
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