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Nagpur: डेढ़ करोड़ के गबन में कांग्रेस नेता शेख हुसैन गिरफ्तार, पांच साल रहे ट्रस्ट के प्रमुख
Mon, 08 May 2023 06:20 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Mon, 08 May 2023 06:20 AM IST
सार
पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष जब्बार एक जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच ट्रस्ट के प्रमुख रहे। ताज बाग ट्रस्ट हजरत ताजुद्दीन बाबा दरगाह के मामलों का प्रबंधन करता है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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विस्तार
नागपुर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रविवार को कांग्रेस नेता शेख हुसैन अब्दुल जब्बार और उनके पूर्व सचिव इकबाल इस्माइल वेलजी को ताज बाग ट्रस्ट में लगभग 1.5 करोड़ रुपये के गबन के मामले में गिरफ्तार किया।
पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष जब्बार एक जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच ट्रस्ट के प्रमुख रहे। ताज बाग ट्रस्ट हजरत ताजुद्दीन बाबा दरगाह के मामलों का प्रबंधन करता है। जब्बार पर उनके उनके कार्यकाल के दौरान किए गए ऑडिट में चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के बिना उनकी पत्नी के बैंक खाते में 1.5 करोड़ स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है। जब्बार और वेलजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां से दोनों को स्थानीय अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। स्थानीय अदालत ने दोनों को 10 मई तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया।
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पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष जब्बार एक जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच ट्रस्ट के प्रमुख रहे। ताज बाग ट्रस्ट हजरत ताजुद्दीन बाबा दरगाह के मामलों का प्रबंधन करता है। जब्बार पर उनके उनके कार्यकाल के दौरान किए गए ऑडिट में चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के बिना उनकी पत्नी के बैंक खाते में 1.5 करोड़ स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है। जब्बार और वेलजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां से दोनों को स्थानीय अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। स्थानीय अदालत ने दोनों को 10 मई तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया।
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