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पीएमओ और आरबीआई को सीआईसी की फटकार, बड़े डिफाल्टरों के नाम का खुलासा करे सरकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 19 Nov 2018 08:01 AM IST
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केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपने आदेश का पालन नहीं होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और आरबीआई को फटकार लगाई है। उसने एक बार फिर जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों के नाम का खुलासा करने और बैड लोन पर रघुराम राजन के पत्र को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने अपने 66 पेज के आदेश में कहा कि यदि किसी अपवाद के आधार पर कोई आपत्ति है तो पीएमओ को ऐसे प्रावधान की मांग करनी चाहिए और सूचना देने से इनकार के अपने कदम को सही ठहराना चाहिए।
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पीएमओ का राजन के पत्र पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने के उसके आदेश का पालन नहीं करने को लेकर दिया गया तर्क कानूनी नहीं है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सूचना आयुक्त संदीप सिंह द्वारा आरटीआई के तहत दायर याचिका की सुनवाई कर रहे हैं। इसमें बैंक का कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने वालों की जानकारी मांगी गई है।
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आयोग ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करने और सीआईसी के निर्देश के बावजूद डिफाल्टरों के नाम का खुलासा नहीं करने पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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उन्होंने कहा कि पीएमओ का नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वो भारत के नागरिकों को बड़े बैंक डिफॉल्टर्स और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दे। लोगों के अधिकार से इनकार करना उचित नहीं है। पीएमओ ने तर्क दिया था कि आरटीआई आवेदन मूल रुप से पीएमओ के साथ दायर नहीं की गई थी, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती और इस पर सूचना आयुक्त के आदेश का पालने करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।