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अगस्ता वेस्टलैंड: ईडी और सीबीआई ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का किया विरोध

Tue, 12 Feb 2019 03:04 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Tue, 12 Feb 2019 03:04 PM IST
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Christian Michel: CBI and ED strongly opposed the bail plea of alleged middlemen
क्रिश्चियन मिशेल - फोटो : ANI
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर दो बजे क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपने-अपने जवाब दाखिल किए। दोनों जांच एजेंसियों ने मिशेल की याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा है कि उसकी याचिका खारिज की जानी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी 13 फरवरी को होगी।
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वहीं आज सुबह पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड के कथित बिचौलिए मिशेल को अपनी वकील रोजमेरी पैट्रिजी से मिलने की इजाजत दे दी है। हालांकि वह वकील के तौर पर नहीं बल्कि सामान्य आगंतुक के तौर पर मिशेल से मिलेंगी। वह तिहाड़ के नियमों के अनुसार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच में उससे मिल सकती हैं।
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मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था जिसे पिछले साल 22 दिसंबर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। पांच जनवरी को मिशेल को ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह घोटाले से संबंधित सीबीआई के मामले में भी न्यायिक हिरासत में है।
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मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में शामिल है जिनके खिलाफ मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। अन्य दो बिचौलियों में गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं।

 
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