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कोयला घोटाला मामला: ईडी की सुप्रीम कोर्ट से अपील, 42 अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग
Wed, 04 Sep 2019 01:12 PM IST
शिल्पा ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिल्पा ठाकुर
Updated Wed, 04 Sep 2019 01:12 PM IST
सार
- कोयला घोटाला मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्जी दायर की है।
- ईडी ने 42 अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग की है।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।
- मामले की लिस्टिंग और सुनवाई का फैसला मुख्य न्यायाशीध रंजन गोगोई ही लेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में आर्जी दायर कर 42 अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग की है। ईडी की ओर से दी गई इस अर्जी में कहा गया है कि इन अधिकारियों का डेपुटेशन ईडी के साथ खत्म हो रहा है। लिहाजा इनका ट्रांसफर किया जाए।
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हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि मामले की लिस्टिंग और सुनवाई का फैसला मुख्य न्यायाशीध रंजन गोगोई ही लेंगे। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आदेश दिया था कि कोयला घोटाला मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का ट्रांसफर कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं होना चाहिए।
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Supreme Court today said, the Chief Justice of India Ranjan Gogoi will decide the listing of the matter of the mentioning by the Enforcement Directorate, which sought permission to transfer 42 officials probing the Coal scam cases, whose deputation tenure with the ED is now over. pic.twitter.com/2d1EzebtTX
— ANI (@ANI) September 4, 2019
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