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मुख्य चुनाव आयुक्त ने चेताया, 2 हजार रुपये से ज्यादा चंदा लेने पर होगी कड़ी कार्रवाई
amarujala.com, Presented by- राघवेंद्र मिश्र
Updated Fri, 10 Mar 2017 08:06 PM IST
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नसीम जैदी (फाइल)
- फोटो : AmarUjala
मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने शुक्रवार को कहा को सभी राजनैतिक पार्टियों को चंदा के नियम पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नकद चंदा लेने के नियमों का उल्लंघन करने वाली पार्टियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर कहना है कि इससे फिर भी यह पता नहीं लग पाएगा कि किस राजनैतिक पार्टी को किसने कितने चंदा दिया है। चुनाव आयोग से राजनैतिक पार्टियों को छूट मिली हुई है कि वह दानदाता के 20 हजार रुपये से कम चंदा देने वाले का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है। यह नियम अब भी लागू होगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऐलान किया था कि कोई भी राजनैतिक दल किसी दानदाता से दो हजार से ज्यादा का नकद नहीं ले सकता है। ये माना जा रहा है कि इससे राजनैतिक दलों में पारदर्शिता आएगी।Chief Election Commissioner of India Nasim Zaidi warns of strict action against political parties if they try to avoid the Rs 2000 cap. pic.twitter.com/xnyYjKOuW5
— ANI (@ANI_news) March 10, 2017विज्ञापन
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एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर कहना है कि इससे फिर भी यह पता नहीं लग पाएगा कि किस राजनैतिक पार्टी को किसने कितने चंदा दिया है। चुनाव आयोग से राजनैतिक पार्टियों को छूट मिली हुई है कि वह दानदाता के 20 हजार रुपये से कम चंदा देने वाले का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है। यह नियम अब भी लागू होगा।