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चिदंबरम की सरेंडर अर्जी पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, ईडी ने किया विरोध
Thu, 12 Sep 2019 03:53 PM IST
Nilesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Nilesh Kumar
Updated Thu, 12 Sep 2019 03:53 PM IST
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पी चिदंबरम
- फोटो : PTI
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आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में समर्पण के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चिदंबरम ने ईडी के सामने आत्मसमर्पण की अपील की है। हालांकि ईडी ने चिदंबरम की याचिका का विरोध किया।
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Court reserves order on P Chidambaram's surrender application after conclusion of arguments of both sides. Order to be passed tomorrow https://t.co/mqBY2XbmJ4
— ANI (@ANI) September 12, 2019विज्ञापन
ईडी ने कहा कि धन शोधन मामले में अभी चिदंबरम को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं। ईडी ने कहा कि वह उचित समय पर आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उन्हें हिरासत में लेगी।
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वहीं, उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि चिदंबरम जब चाहे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है।
इससे पहले अदालत ने चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था जबकि वह ईडी की हिरासत में दिए जाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सीबीआई उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।