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Train Firing: चार लोगों की हत्या करने वाले बर्खास्त आरपीएफ जवान के खिलाफ आरोप पत्र दायर, पुलिस ने कही यह बात

Sat, 21 Oct 2023 04:43 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: यशोधन शर्मा Updated Sat, 21 Oct 2023 04:43 AM IST
सार

जीआरपी ने बताया कि न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र के अकोला जिले की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है और चूंकि उसे यहां व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करना जोखिम भरा था, इसलिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया जा रहा है।

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Chargesheet filed against sacked RPF constable accused of killing four persons on moving train
ट्रेन, आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ट्रेन में फायरिंग कर चार लोगों की हत्या करने वाले बर्खास्त रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बर्खास्त कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।

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चेतन सिंह पर 31 जुलाई को एक चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ साथी और तीन यात्रियों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने उपनगरीय बोरीवली में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 1206 पेज का आरोपपत्र  प्रस्तुत किया।  इसके बाद आरोप पत्र को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित (स्थानांतरित) कर दिया गया। 
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा पेश
जीआरपी ने अदालत को बताया कि न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र के अकोला जिले की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है और चूंकि उसे यहां व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करना जोखिम भरा था, इसलिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया जा रहा है। 
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जेल में बंद आरोपी को सौंपी जाएगी आरोप पत्र की प्रति
आवेदन में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, कृपया चौधरी की अनुपस्थिति में मामले को सत्र अदालत में सौंप दें। पुलिस ने अदालत को आश्वासन दिया कि आरोप पत्र की एक प्रति जेल में बंद आरोपी को दी जाएगी। 

हालांकि, चौधरी के वकील जयवंत पाटिल ने कहा कि प्रक्रिया उनकी उपस्थिति में की जानी चाहिए, और अदालत से उनके मुवक्किल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का अनुरोध किया।  इसके बाद अदालत ने मामले को 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।


चौधरी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।  यह घटना 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में हुई थी। इस वारदात ने देश में खलबली मचा दी थी। 

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