फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Challan for cycling in wrong direction under motor vehicle act in Surat of Gujarat

ऐसी कैसी सख्ती: गुजरात के सूरत में गलत दिशा में साइकिल चलाने पर काट दिया चालान

Fri, 28 May 2021 06:46 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, सूरत
पीटीआई, सूरत Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 28 May 2021 06:46 PM IST
सार

गुजरात के सूरत शहर में यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का एक अजीब मामला सामने आया है। यहां गलत दिशा में साइकिल चला रहे 47 साल के एक आदमी का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है। यह मामला उस समय सामने आया जब चालान की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

विज्ञापन
Challan for cycling in wrong direction under motor vehicle act in Surat of Gujarat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

दरअसल, विद्युत करघा चलाने वाला राजबहादुर यादव नामक एक व्यक्ति गुरुवार की सुबह सचिन जीआईडीसी इलाके में सड़क पर साइकिल से जा रहा था। तभी एक महिला कांस्टेबल कोमल डांगर ने उसे रोका और गलत दिशा में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया।

विज्ञापन


चूंकि,यह कोर्ट मेमो है, इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है। वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात पर एतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे कर सकती है।
विज्ञापन


इस पूरे मामले पर सूरत शहर के यातायात पुलिस उपायुक्त प्रशांत सुंबे ने माना कि महिला कांस्टेबल को साइकिल चालक को यह बताना चाहिए था कि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम की बजाय गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुम्बे ने शुक्रवार को कहा कि एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साइकिल चालक ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश होंगे और अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed