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Black Money: कालेधन को सफेद बनाने में जुटे तंत्र पर शिकंजा, अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में सीए-सीएस

Fri, 05 May 2023 05:37 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 05 May 2023 05:37 AM IST
सार

केंद्र सरकार ने कालेधन को सफेद बनाने में जुटे तंत्र पर कड़ा प्रहार करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) व कॉस्ट अकाउंटेंट को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में ला दिया है।

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Central govt clamps down on system engaged in black money white now CA-CS under money laundering law
कालाधन (सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्र सरकार ने कालेधन को सफेद बनाने में जुटे तंत्र पर कड़ा प्रहार करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) व कॉस्ट अकाउंटेंट को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में ला दिया है।

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वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत, इसमें मददगार फर्जी कंपनियां भी कानून के दायरे में होंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में फर्जी कंपनियों का ही इस्तेमाल होता है। बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, धनशोधन का खेल रोकने के लिए ही मनी लॉन्ड्रिंग निषेध कानून, 2002 के दायरे में इन्हें लाया गया है।  चार्टर्ड अकाउंटेंट के ग्राहक की ओर से किए अवैध वित्तीय लेनदेन को कानून की धारा 2 की उप-धारा (एक) के तहत माना जाएगा। 
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कंपनियों की खरीद-बिक्री भी दायरे में 
अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन, कंपनियों के निर्माण, संचालन या प्रबंधन को कानून के दायरे में शामिल किया है। साथ ही, ट्रस्ट के गठन और कंपनियों की खरीद व बिक्री भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आ गई है।
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