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अश्लीलता पर केंद्र सरकार की दो टूक: ओटीटी मंच नियम मानें नहीं तो कड़ी कार्रवाई, आयु आधारित वर्गीकरण पर सख्ती

Fri, 21 Feb 2025 07:05 AM IST
शुभम कुमार अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शुभम कुमार Updated Fri, 21 Feb 2025 07:05 AM IST
सार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी यानी ओवर-द-टॉप मंचों और स्व-नियामक संस्थाओं को एक परामर्श जारी कर सामग्री प्रकाशित करते समय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम-2021 के तहत तय आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है।

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Central government's clear stand on pornography OTT follow the rules otherwise strict action will be taken
ओटीटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने अश्लील विषयवस्तु पर अंकुश लगाने के इरादे से सभी ओटीटी मंचों को चेताया है कि वे देश के कानून का कड़ाई से पालन करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर अश्लील चुटकुलों को लेकर उपजे विवाद के बीच, केंद्र ने ओटीटी मंचों को हिदायत दी है कि वे कानून में निषिद्ध घोषित सामग्री प्रसारित करने से परहेज करें।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी यानी ओवर-द-टॉप मंचों और स्व-नियामक संस्थाओं को एक परामर्श जारी कर सामग्री प्रकाशित करते समय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम-2021 के तहत तय आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसमें विषयवस्तु के आयु-आधारित वर्गीकरण का विशेष रूप से पालन भी शामिल है।
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मंत्रालय ने दिया निर्देश
मंत्रालय ने ओटीटी मंचों की स्व-नियामक संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर तत्परता से उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि हाल में इंडियाज गॉट लेटेंट नामक एक शो में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित बयान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से विषयवस्तु विनियमन का सुझाव दिए जाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।  
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अश्लीलता फैलाने की मिली शिकायत
मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया मंचों की ओर से अश्लील सामग्री का प्रसारण किए जाने के बारे में सांसदों व वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं। साथ ही, जन शिकायतें भी मिली हैं। इनके मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी मंच सामग्री प्रसारित करते समय तय आचार संहिता का पालन करें।
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