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UPS: केंद्र सरकार ने जारी किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम गजट, कर्मचारी संगठन बता रहे तगड़ा झटका

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Sat, 25 Jan 2025 07:55 PM IST
सार

यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो काम से कम 10 साल की क्वालीफाइंग सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

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Central Government issued Unified Pension Scheme Gazette
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट जारी कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने इसे तगड़ा झटका बताया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार ने बजट से पहले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है।यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद ही वीआरएस मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद कर्मचारी को पेंशन के लिए साठ वर्ष की आयु तक इंतजार करना होगा। अगर कोई कर्मचारी 45 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट लेता है तो पेंशन के लिए 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 

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पटेल ने बताया, पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों को उनके विकल्प के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। अगर कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विकल्प के तौर पर चयन करेगा तो उसे एश्योर्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस पहले की तरह चलती रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो काम से कम 10 साल की क्वालीफाइंग सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा, लेकिन इसकी एवज में एनपीएस के तहत लिया गया कर्मचारी अंशदान भी सरकार के खाते में चला जाएगा। उक्त अंशदान के बदले सरकार प्रति छह माह पर सैलरी का दसवां हिस्सा लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारियों को वापस करेगी। 
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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति केवल 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही दी जाएगी, लेकिन उन सभी कर्मचारियों को पेंशन केवल अधिवर्षिता पूरी करने पर ही मिलेगी। यानी उनकी एक्चुअल रिटायरमेंट की तारीख से ही उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा 25 वर्ष की नौकरी के बाद 60 वर्ष की उम्र तक उनका इंतजार करना पड़ेगा। 

 
कर्मचारियों की ये डिमांड थी:- 

  •  पेंशन के लिए सरकार 25 वर्ष की नौकरी के बजाय 20 वर्ष की सेवा को आधार माने और NPS/OPS की ही तरह 20 वर्ष की सेवा के बाद ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दे।
  •  पेंशन भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद से शुरू करे न कि रिटायरमेंट तिथि से। 
  •  एकमुश्त अमाउंट की जगह पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी करे।
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