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जस्टिस अकील कुरैशी की पदोन्नति मामले में केंद्र सरकार ने मांगा एक हफ्ते का वक्त
Sat, 17 Aug 2019 02:11 AM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Nilesh Kumar
Updated Sat, 17 Aug 2019 02:11 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : PTI
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के कॉलेजियम की सिफारिश पर एक हफ्ते में निर्णय ले लेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से समय देने का अनुरोध किया। इसके बाद पीठ ने सुनवाई टाल दी।
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पीठ में जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने दो अगस्त को केंद्र से कहा था कि इस मामले में वह 14 अगस्त तक फैसला ले। इससे पहले मेहता ने पीठ को जानकारी दी थी कि कॉलेजियम के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।
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पीठ गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मांग की गई है कि पीठ जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति को मंजूरी देने के लिए केंद्र को निर्देश दे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अन्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है लेकिन जस्टिस कुरैशी के नाम को लटकाए हुए है।
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