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केंद्र के नए नियम: अवर सचिव व उच्चाधिकारी रोज दफ्तर आएं, कार्मिक मंत्रालय का आदेश जारी

Mon, 14 Jun 2021 07:40 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 14 Jun 2021 07:40 PM IST
सार

कोरोना संक्रमण दर में कमी आने के बाद केंद्र सरकार धीरे-धीरे अपने कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही है। ताजा आदेश उसी सिलसिले में है। 
 

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Centers new rules: Under Secretary and higher officials come to the office on all working days, Ministry of Personnel issued an order
Department of personnel training DOPT - फोटो : फाइल (सांकेतिक)

विस्तार

कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी कर कहा कि सभी अवर सचिव स्तर के और उच्च अधिकारी सभी कार्यदिवसों पर दफ्तरों में हाजिर रहें। वहीं दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करती रहेंगी। यह नियम 16 जून से 30 जून तक प्रभावी रहेंगे।

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केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में ऐसे 50 प्रतिशत अधिकारी सभी कार्यदिवसों पर कार्यालय आएंगे और शेष घर से काम करेंगे।
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कोविड के मामलों और संक्रमण दर में व्यापक रूप से कमी आने के तथ्य के मद्देनजर' कार्मिक मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति को विनियमित करने के लिए मंत्रालय ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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कोविड से बचाव के उपाय करना जरूरी 
इनमें कहा गया है कि अवर सचिव और उनसे ऊंची श्रेणी के सभी सरकारी अधिकारी सभी कार्यदिवस पर कार्यालय आएंगे। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविड अनुकूल आचरण-हाथ धोना या सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, हर वक्त सामाजिक दूरी का पालन करना आदि का सख्त अनुपालन करना होगा और इस संदर्भ में किसी भी कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह रहेगा अधिकारियों व कर्मचारियों के आने का समय
इसमें कहा गया कि अधिकारी-कर्मचारी अलग-अलग समय- जैसे, सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच, सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे और सुबह 10 बजे से शाम साढ़े छह बजे- आएंगे जिससे कार्यालय में ज्यादा भीड़ से बचा जा सके।


इन्हें मिलेगी कार्यालय आने से छूट
आदेश में कहा गया कि दिव्यांग कर्मियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट जारी रहेगी, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से काम करना होगा। आदेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों व कर्मियों को निषिद्ध अवधि के दौरान कार्यालय आने से छूट रहेगी। जो अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे घर से काम करेंगे और उन्हें हर वक्त टेलीफोन या संचार के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये संपर्क में रहना चाहिए।

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