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नए आईटी नियमों की वैधता: उच्च न्यायलयों में लंबित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार

Tue, 06 Jul 2021 06:14 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 06 Jul 2021 06:14 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विभिन्न हाईकोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी  (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली लंबित सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में  स्थानांतरित करने की मांग की है।

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Center files asks to transfer petitions in High Courts to Supreme court regarding new IT rules
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

केंद्र सरकार ने यह ट्रांसफर याचिका यह देखते हुए दायर की है क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, केरल सहित अन्य हाईकोर्ट ने इससे संबंधित मामले पर परीक्षण करने का निर्णय लिया है। केंद्र का कहना है कि विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा इस मसले का परीक्षण करने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी। 

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उसने कहा कि ऐसे में बेहतर होगा कि इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे प्रभावी व्यवस्था दी जा सके।

बता दें कि विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं ने फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ-साथ ओटीटी प्लेयर्स को विनियमित करने के लिए बने नए आईटी नियमों को चुनौती दी है। नए नियमों के तहत, सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना है।

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