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रिश्वत मामले में सीबीआई की जांच से अदालत ने जताई नाखुशी, पूछा- आरोपी आजाद क्यों

Wed, 12 Feb 2020 01:17 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Wed, 12 Feb 2020 01:17 PM IST
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CBI vs CBI alleged graft case Court expressed displeasure with CBI investigation
सीबीआई (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की जांच पर नाशुखी जताई। अदालत ने जानना चाहा कि आरोपी जिनकी मामले में बड़ी भूमिका है, स्वतंत्र क्यों घूम रहे हैं जबकि सीबीआई ने अपने ही डीएसपी को गिरफ्तार किया है।

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अस्थाना और डीएसपी देवेन्द्र कुमार को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। दोनों को मामले में आरोपी बनाने के पर्याप्त सुबूत नहीं होने के कारण इनके नाम आरोपपत्र के कॉलम 12 में लिखे गए थे।
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सीबीआई ने हैदराबाद के कारोबारी सतीश सना की शिकायत के आधार पर अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ 2017 के मामले में सना पर भी जांच चल रही है।
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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने पूछा कि मामले में जिन आरोपियों की बड़ी भूमिका दिख रही है, वे आजाद क्यों घूम रहे हैं, जबकि सीबीआई ने अपने डीएसपी को गिरफ्तार किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी मुकर्रर की है।

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