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CBI: IT के रिश्वतखोर अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने जारी किया वारंट, सीबीआई ने की इनाम की घोषणा

Thu, 01 Dec 2022 09:15 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 01 Dec 2022 09:15 PM IST
सार

सीबीआई ने अपने एलान में कहा है कि आरोपी अधिकारी के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। 

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CBI Special court issued arrest warrant against irs officer Santosh Kumar Karnani for bribe case
सीबीआई विशेष अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। - फोटो : ANI

विस्तार

भादरा में सीबीआई की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संतोष कुमार करनानी के खिलाफ कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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इतना ही नहीं सीबीआई ने उसके बारे में विश्वसनीय सूचना देने वाले के लिए इनाम की घोषणा भी की है। सीबीआई ने अपने एलान में कहा है कि आरोपी अधिकारी के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। 
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गुजरात में नकली जाली नोट मामले में दो को 7 साल की जेल
एनआईए की एक विशेष अदालत ने यहां नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार के विनोद निषाद उर्फ विनोद साहनी और गुजरात के महफूज शेख को विशेष अदालत ने बुधवार को 2019 में दर्ज सूरत नकली मुद्रा मामले में दोषी ठहराया।
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प्रवक्ता ने कहा कि दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 489बी, 489सी और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है और सात साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। निषाद और शेख दोनों को डीआरआई ने 5 जून को गिरफ्तार किया था।

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