{"_id":"5c6bf842bdec226bbc657473","slug":"cbi-goes-to-delhi-high-court-to-take-lobbyist-deepak-talwar-in-remand","type":"story","status":"publish","title_hn":"लॉबिस्ट दीपक तलवार को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
लॉबिस्ट दीपक तलवार को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई
Tue, 19 Feb 2019 06:12 PM IST
Gaurav Pandey
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: Gaurav Pandey
Updated Tue, 19 Feb 2019 06:12 PM IST
विज्ञापन
दीपक तलवार
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी अनुदान कानून, एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए लॉबिस्ट दीपक तलवार को हिरासत मे लेने के अनुरोध के साथ मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने गैर सकरकारी संगठन (एनजीओ) एडवांटेजेज इंडिया प्राईवेट इंडिया और इसके सचिव मनीष गर्ग से सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा है। तलवार पहले इस संगठन के अध्यक्ष थे।
विज्ञापन
तलवार को 30 जनवरी को दुबई से लाया गया था और धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उसे गिरफ्तार किया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस गैर सरकारी संगठन को 2012 से 2013 और 2015 से 2016 के दौरान 90.72 करोड़ रूपये का विदेशी योगदान मिला था।
विज्ञापन
सीबीआई के वकील राजदीप बेहुरा ने अदालत को बताया कि साजिश का पता लगाने और इस संगठन को मिली राशि के असली लाभार्थियों का पता लगाने के लिए तलवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है। सीबीआई ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि एनजीओ को मिली विदेशी राशि का दुरूपयोग हुआ और कुछ दूसरे उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। अदालत इस मामले में अब 27 फरवरी को आगे सुनवाई करेगी।
विज्ञापन