फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CBI court extends judicial custody of TMC's Anubrata in cattle smuggling case

पशु तस्करी मामला: सीबीआई कोर्ट ने खारिज की अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका, 11 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Sat, 29 Oct 2022 06:31 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 29 Oct 2022 06:31 PM IST
सार

मंडल के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि वे अस्वस्थ हैं और उन्हें जरूरी उपचार की जरूरत है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि टीएमसी बीरभूम अध्यक्ष एक ताकतवर राजनेता हैं, जो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।

विज्ञापन
CBI court extends judicial custody of TMC's Anubrata in cattle smuggling case
Anubrata Mandal - फोटो : ANI

विस्तार

पशु तस्करी मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस नेता (टीएमसी) अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका  खारिज कर दी है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। 

विज्ञापन


मंडल के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि वे अस्वस्थ हैं और उन्हें जरूरी उपचार की जरूरत है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि टीएमसी बीरभूम अध्यक्ष एक ताकतवर राजनेता हैं, जो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया था कि टीएमसी नेता की हिरासत बढ़ाई जाए। 
विज्ञापन


सीबीआई ने शनिवार को मामले में दायर आरोपपत्र में कुछ और गवाहों के नाम भी शामिल किए। न्यायाधीश द्वारा सीमा पार मवेशी तस्करी मामले की जांच पूरी करने के लिए जरूरी समय के बार में पूछे जाने पर सीबीआई ने कहा कि इसमें दो महीने और लग सकते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सीबीआई के अधिकारियों ने 11 अक्तूबर को मंडल को उनके बोलपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed