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पशु तस्करी मामला: सीबीआई कोर्ट ने खारिज की अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका, 11 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Sat, 29 Oct 2022 06:31 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 29 Oct 2022 06:31 PM IST
सार
मंडल के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि वे अस्वस्थ हैं और उन्हें जरूरी उपचार की जरूरत है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि टीएमसी बीरभूम अध्यक्ष एक ताकतवर राजनेता हैं, जो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।
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Anubrata Mandal
- फोटो : ANI
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विस्तार
पशु तस्करी मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस नेता (टीएमसी) अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए 11 नवंबर तक बढ़ा दी है।
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मंडल के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि वे अस्वस्थ हैं और उन्हें जरूरी उपचार की जरूरत है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि टीएमसी बीरभूम अध्यक्ष एक ताकतवर राजनेता हैं, जो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया था कि टीएमसी नेता की हिरासत बढ़ाई जाए।
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सीबीआई ने शनिवार को मामले में दायर आरोपपत्र में कुछ और गवाहों के नाम भी शामिल किए। न्यायाधीश द्वारा सीमा पार मवेशी तस्करी मामले की जांच पूरी करने के लिए जरूरी समय के बार में पूछे जाने पर सीबीआई ने कहा कि इसमें दो महीने और लग सकते हैं।
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सीबीआई के अधिकारियों ने 11 अक्तूबर को मंडल को उनके बोलपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।