कावेरी जल विवादः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्कीम को दी मंजूरी
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कावेरी जल विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्कीम को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कावेरी नदी के जल बंटवारे के लिए कावेरी प्रबंधन योजना का मसौदा सौंपा था जिसे आज मंजूरी मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविल्कर व डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मसौदे को मंजूरी दी है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को समन भेजकर 14 मई को मसौदे के साथ पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने केंद्र को चेतावनी दी थी कि चार दक्षिणी राज्यों के बीच जल बंटवारे पर योजना नहीं बनाना 16 फरवरी के आदेश की घोर अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को केंद्र सरकार को कावेरी जल प्रबंधन पर योजना बनाकर पेश करने का आदेश दिया था।
The amended draft scheme says in terms of water distributed to Tamil Nadu and Karnataka, the regulation committee of the Cauvery Management Board (CMB) to collect "daily release of water on a monthly basis from the reservoirs as directed by the authority." https://t.co/LCdXePkaeu
— ANI (@ANI) May 18, 2018