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पशु तस्करी मामला: टीएमसी नेता झटका, सीबीआई के समक्ष अनुब्रत मंडल को पेश होना होगा

Tue, 29 Mar 2022 12:18 PM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता। Published by: अजय सिंह Updated Tue, 29 Mar 2022 12:18 PM IST
सार

सीबीआई पशु तस्करी मामले की जांच कर रही है। टीएमसी नेता मंडल के वकीलों ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को कई बीमारियां हैं।

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calcutta High Court tmc leader Anubrata Mondal in a cattle smuggling probe by the CBI
सीबीआई - फोटो : फाइल

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पशु तस्करी मामले में सीबीआई के समक्ष पेश होने से कोई ढील नहीं दी और याचिका खारिज कर दी।

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मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि उसे सीबीआई की नोटिस के संबंध में टीएमसी नेता को राहत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नजर नहीं आता। सीबीआई पशु तस्करी मामले की जांच कर रही है।
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खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली मंडल की याचिका खारिज कर दी।

तृणमूल की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष मंडल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को उसकी खंडपीठ के समक्ष इस महीने की शुरुआत में चुनौती दी थी। मंडल के वकीलों ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को कई बीमारियां हैं। उन्होंने अनुरोध किया था कि सीबीआई को बीरभूम जिले के बोलपुर में उनके आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे पूछताछ करने का निर्देश दिया जाए।

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