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West Bengal: 10000 बकरों की बलि पर रोक से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, अदालत ने पूजा समिति को दी यह सलाह

Sat, 02 Dec 2023 06:28 AM IST
गुलाम अहमद अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: गुलाम अहमद Updated Sat, 02 Dec 2023 06:28 AM IST
सार

मामले की सुनवाई में चीफ जस्टिस की पीठ ने कहा, त्योहार शुरू हो गया है। ऐसी परिस्थिति में बलि बंद करना संभव नहीं है। लेकिन पूजा समिति को कानून के मुताबिक व्यवस्था करने के लिए कहा जा सकता है। पूजा समिति मार्च में इससे संबंधित रिपोर्ट देगी।

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Calcutta High Court refuses to stay goat slaughter for Kali Puja in Bolla Kali temple of North Dinajpur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में 10,000 बकरों की बलि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, पीठ ने कहा कि अदालत पूजा समिति से कानून के मुताबिक व्यवस्था करने के लिए कह सकती है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवाज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि कई राज्यों में मुर्गों की लड़ाई होती है। यह कहकर कोर्ट ने बकरों की बलि पर रोक नहीं लगाई।

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उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिनाजपुर में रासपूर्णिमा के बाद बोल्ला गांव में बोल्ला काली पूजा होती है। उस पूजा में 10 हजार बकरों की बलि दी जाती है। एक स्वयंसेवी संस्था ने जनहित याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। वादी के वकील ने कहा कि बिना लाइसेंस के कहीं भी पशु की बलि नहीं दी जा सकती। राज्य को इसे रोकना चाहिए। जानवरों पर हिंसा बंद होनी चाहिए।
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इस मामले की सुनवाई में चीफ जस्टिस की पीठ ने कहा, त्योहार शुरू हो गया है। ऐसी परिस्थिति में बलि बंद करना संभव नहीं है। लेकिन पूजा समिति को कानून के मुताबिक व्यवस्था करने के लिए कहा जा सकता है। पूजा समिति मार्च में इससे संबंधित रिपोर्ट देगी।

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