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Teacher Recruitment Scam: अभिषेक बनर्जी को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट ने अपील पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Fri, 19 May 2023 11:55 PM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: गुलाम अहमद Updated Fri, 19 May 2023 11:55 PM IST
सार

खंडपीठ ने बनर्जी के वकील को इस मामले को दूसरी पीठ को सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी है। इसके बाद जब बनर्जी के वकील ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अदालत के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, तो उन्होंने उन्हें अवकाश पीठ में जाने के लिए कहा।
 

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Calcutta HC refuses urgent hearing of TMC leader Abhishek Banerjee appeal Teacher Recruitment Scam
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी - फोटो : एएनआई

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की अपील पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने अभिषेक के खिलाप सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार दिया था।

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न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने गुरुवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के पिछले आदेश को वापस लेने के लिए बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ कर सकती हैं। न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिका खारिज करते हुए बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। साथ ही कथित घोटाले में आरोपी कुंतल घोष पर भी इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया था।
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इसके बाद बनर्जी ने न्यायमूर्ति सिन्हा के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया और तत्काल सुनवाई की अपील की। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अभिषेक बनर्जी के वकील से कहा कि पहले उन मामलों की सुनवाई की जाएगी, जो शुक्रवार के लिए सूची में शामिल हैं। खंडपीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले में पहले से ही कई सुनवाई हुई है और आदेश पारित किए जाने हैं, इसलिए गैर-सूचीबद्ध मामलों पर सुनवाई नहीं की जाएगी।
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खंडपीठ ने बनर्जी के वकील को इस मामले को दूसरी पीठ को सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी है। इसके बाद जब बनर्जी के वकील ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अदालत के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, तो उन्होंने उन्हें अवकाश पीठ में जाने के लिए कहा।


इस पर वकील ने मौखिक रूप से एक आश्वासन के लिए प्रार्थना की कि अगले दो दिनों में कुछ नहीं होगा, जब तक मामला अवकाश पीठ के समक्ष स्थानांतरित नहीं हो जाता, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इस विषय पर दृढ़ संकल्प नहीं है।  मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अवकाश पीठ के पास जाने की स्वतंत्रता दी, जो सोमवार को बैठेगी। गर्मी की छुट्टी शुरू होने से पहले शुक्रवार हाईकोर्ट का अंतिम नियमित कार्य दिवस था।

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