फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Calcutta HC orders removal of ED officer from Bengal's teacher recruitment scam case probe

West Bengal: हाई कोर्ट का ED के जांच अधिकारी मिथिलेश मिश्रा को हटाने का आदेश; शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई

Fri, 29 Sep 2023 07:47 PM IST
शिव शरण शुक्ला अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Fri, 29 Sep 2023 07:47 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी का यह अधिकारी बंगाल में किसी भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को ईडी अधिकारी को हाई कोर्ट के कई सवालों का सामना करना पड़ा था।  

विज्ञापन
Calcutta HC orders removal of ED officer from Bengal's teacher recruitment scam case probe
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा को शिक्षक भर्ती घोटाल मामले की जांच से हटाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। 

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि वह पिछली सुनवाई में पेशी के दौरान उनसे पूछे गए सवालों के जवाब से असंतुष्ट है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया, ईडी के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि मिश्रा को सौंपा गया काम तुरंत किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौंपा जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि मिश्रा को मौजूदा मामले की जांच से मुक्त कर दिया जाए।

विज्ञापन

जस्टिस सिन्हा ने आदेश दिया, ईडी निदेशक को मिश्रा को किसी अन्य मामले में संलग्न करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारी को पश्चिम बंगाल में अब किसी भी मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी। मिश्रा ने कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन अक्तूबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था। इस संबंध में किसी का नाम लिए बिना न्यायाधीश ने ईडी से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि 3 अक्तूबर को भेजे गए समन में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो।

विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी का यह अधिकारी बंगाल में किसी भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को ईडी अधिकारी को हाई कोर्ट के कई सवालों का सामना करना पड़ा था। उस दिन जस्टिस अमृता सिन्हा ने जांच प्रक्रिया नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने मिथिलेश मिश्रा की जगह किसी अन्य ईडी अधिकारी को जांच की कमान संभालने का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed