West Bengal: हाई कोर्ट का ED के जांच अधिकारी मिथिलेश मिश्रा को हटाने का आदेश; शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी का यह अधिकारी बंगाल में किसी भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को ईडी अधिकारी को हाई कोर्ट के कई सवालों का सामना करना पड़ा था।
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बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा को शिक्षक भर्ती घोटाल मामले की जांच से हटाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि वह पिछली सुनवाई में पेशी के दौरान उनसे पूछे गए सवालों के जवाब से असंतुष्ट है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया, ईडी के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि मिश्रा को सौंपा गया काम तुरंत किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौंपा जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि मिश्रा को मौजूदा मामले की जांच से मुक्त कर दिया जाए।
जस्टिस सिन्हा ने आदेश दिया, ईडी निदेशक को मिश्रा को किसी अन्य मामले में संलग्न करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारी को पश्चिम बंगाल में अब किसी भी मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी। मिश्रा ने कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन अक्तूबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था। इस संबंध में किसी का नाम लिए बिना न्यायाधीश ने ईडी से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि 3 अक्तूबर को भेजे गए समन में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी का यह अधिकारी बंगाल में किसी भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को ईडी अधिकारी को हाई कोर्ट के कई सवालों का सामना करना पड़ा था। उस दिन जस्टिस अमृता सिन्हा ने जांच प्रक्रिया नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने मिथिलेश मिश्रा की जगह किसी अन्य ईडी अधिकारी को जांच की कमान संभालने का आदेश दिया।