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Calcutta HC: राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना नोटिस, निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ा मामला
Fri, 13 Oct 2023 05:28 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Fri, 13 Oct 2023 05:28 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ आदेश जारी हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, अदालत द्वारा पारित आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ आदेश जारी हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। बता दें राज्य में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को हुए थे।
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि अदालत द्वारा पारित आदेश और निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी अवमाननाकर्ता को अवमानना नियम जारी किया जाए।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने अदालत के 15 जून के आदेश का जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें एसईसी को राज्य के सभी जिलों में आवश्यक संख्या में केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया गया था।
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अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि अदालत द्वारा पारित आदेश और निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी अवमाननाकर्ता को अवमानना नियम जारी किया जाए।
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने अदालत के 15 जून के आदेश का जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें एसईसी को राज्य के सभी जिलों में आवश्यक संख्या में केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया गया था।
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