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Bulli Bai App Case: कोर्ट ने आरोपी श्वेता सिंह और मयंक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर सुनवाई 17 को

Fri, 14 Jan 2022 04:06 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 14 Jan 2022 04:06 PM IST
सार

आरोपी मयंक के वकील संदीप शेरखाने ने बताया कि श्वेता सिंह और मयंक ने बांद्रा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जिस पर सोमवार 17 जनवरी को सुनवाई होगी।

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Bulli Bai App Case Court sent accused Shweta Singh and Mayank to 14 days judicial custody
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

बुल्ली बाई एप मामले में आरोपी श्वेता सिंह और मयंक की पुलिस हिरासत शुक्रवार को खत्म हो गई। इसके बाद श्वेता को अदालत में पेश किया गया, लेकिन मयंक को नहीं पेश किया जा सका। मुंबई पुलिस ने बताया कि मयंक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसलिए उसे अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। हालांकि, कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 

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आरोपी मयंक के वकील संदीप शेरखाने ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी श्वेता सिंह और मयंक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। श्वेता सिंह और मयंक ने बांद्रा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जिस पर सोमवार 17 जनवरी को सुनवाई होगी।
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दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने महीने के शुरुआत में ‘बुल्ली बाई’ एप के मामले गिरफ्तार किया था, जिसके जरिये कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। श्वेता सिंह की उम्र 18 साल है जबकि रावत की उम्र 21 साल है और दोनों ने उपनगर बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के तुरंत बाद जमानत की अर्जी दाखिल की।
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इससे पहले मामले में पहले आरोपी विशाल झा और मामले के जांच अधिकारी भी सप्ताह के शुरुआत में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। झा के वकील शिवम देशमुख ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि झा और रावत कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और उनका मुंबई के कलीना इलाके स्थित कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में इलाज चल रहा है।


अदालत ने तीनो आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की है और अभियोजन को इस मामले पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। वहीं, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान श्वेता सिंह के वकील ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उनकी मुवक्किल को चांटे मारे गए हैं। इस पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।

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