कर्नाटक : ऑडियो विवाद मामले में येदियुरप्पा को राहत, मिली जमानत
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ऑडियो टेप मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा, प्रीतम गौड़ा, शिवन्ना गौड़ा और मरकल को जमानत मिल गई है। बता दें कि जेडीएस विधायक के बेटे शरणगौड़ा से की गई कथित बातचीत के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने येदियुरप्पा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
Karnataka: BS Yeddyurappa, Preetham Gowda, Shivanna Gowda & Marakal gets bail in the case registered by Sharanagouda, son of Gurmitkal MLA Naganagouda Kandkur, over alleged call made to him by Yeddyurappa. FIR lodged under section 506 of IPC (Punishment for criminal intimidation)
— ANI (@ANI) February 16, 2019विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि गत 7 फरवरी को जब मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने 2 ऑडियो टेप पब्लिक किए थे जिसमें कथित तौर पर येदियुरप्पा जेडीएस विधायकों को तोड़ने वाली बात कर रहे थे, तब उस वक्त येदियुरप्पा ने इसे फर्जी करार दिया था।
हालांकि बाद में जब सीएम कुमारस्वामी ने 12 फरवरी को इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई तो येदियुरप्पा ने उसका विरोध किया था। येदियुरप्पा ने कहा था कि, मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी का इसकी जांच करना उचित नहीं होगा। हालांकि एसआईटी को इसकी जांच रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।