फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   bombay high court takes suo moto on lawyer slapped judge in Nagpur district session court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जज को थप्पड़ मारने की घटना पर लिया स्वत: संज्ञान, जारी किया नोटिस

Thu, 27 Dec 2018 05:13 PM IST
अमित मंडल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर Published by: अमित मंडल Updated Thu, 27 Dec 2018 05:13 PM IST
विज्ञापन
bombay high court takes suo moto on lawyer slapped judge in Nagpur district session court
bombay high court
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सत्र अदालत के जज को कोर्ट परिसर में सहायक अभियोजक द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर की अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति आर के देशपांडे ने बुधवार को कहा कि ऐसी घटनाएं "न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा" हैं। 
विज्ञापन


बता दें कि सहायक लोक अभियोजक दिनेश पराते ने बुधवार दोपहर को नागपुर जिला एवं सत्र अदालत की सातवीं मंजिल पर एक लिफ्ट के बाहर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आर देशपांडे को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया था। 
विज्ञापन


पुलिस ने बताया कि वकील किसी मामले में न्यायाधीश के फैसले से नाराज था। पराते ने घटना के बाद भागने की कोशिश की लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

"न्यायपालिका की आजादी पर खतरा"

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देशपांडे ने अपने आदेश में कहा कि यह गंभीर मामला है जहां किसी न्यायाधीश की निजी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। हाईकोर्ट ने कहा, "यह न्यायपालिका की आजादी पर खतरा है। कानून के राज को कमजोर किया जा रहा है। ऐसा अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त करने की जरुरत नहीं है।" 

अदालत ने पराते को एक नोटिस जारी कर छह हफ्ते के भीतर उनसे जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed