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कोरोना संक्रमित मरीजों के नाम का खुलासा क्यों किया जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट
Sat, 11 Jul 2020 05:30 AM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, मुंबई
अमर उजाला नेटवर्क, मुंबई
Published by: अवधेश कुमार
Updated Sat, 11 Jul 2020 05:30 AM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूछा, कोरोना संक्रमित मरीजों के नाम का खुलासा क्यों किया जाना चाहिए? यह मरीजों की निजता के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। जस्टिस एए सैयद और जस्टिस एमएस कार्णिक की पीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका में कोरोना मरीजों के नाम का खुलासा करने की मांग की गई है, ताकि उनके संपर्क में आने वाले लोगों का जल्द पता चल सके और अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। यह याचिका एक कानून की छात्रा और एक किसान ने दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि जब जिंदगी में मौलिक अधिकार और स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार का निजता के अधिकार से टकराव होता है तो कोर्ट को यह देखने की आवश्यकता है कि किस अधिकार से जनता पर असर पड़ेगा। पीठ ने कहा, अधिकारी किसी के संक्रमित पाए जाने पर किसी विशेष स्थान या इमारत को सील करते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। क्या यह काफी नहीं है?
आप व्यक्ति का नाम क्यों जानना चाहते हैं? हालांकि कोर्ट ने याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों के नाम बताने से लोग उनके प्रति खराब सोच रख सकते हैं।
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याचिका में कहा गया है कि जब जिंदगी में मौलिक अधिकार और स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार का निजता के अधिकार से टकराव होता है तो कोर्ट को यह देखने की आवश्यकता है कि किस अधिकार से जनता पर असर पड़ेगा। पीठ ने कहा, अधिकारी किसी के संक्रमित पाए जाने पर किसी विशेष स्थान या इमारत को सील करते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। क्या यह काफी नहीं है?
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आप व्यक्ति का नाम क्यों जानना चाहते हैं? हालांकि कोर्ट ने याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों के नाम बताने से लोग उनके प्रति खराब सोच रख सकते हैं।
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