फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   bombay high court says Freedom of expression is not a license to violate the others

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों के सांविधानिक अधिकार के उल्लंघन का लाइसेंस नहीं: हाईकोर्ट

Fri, 02 Oct 2020 02:46 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 02 Oct 2020 02:46 AM IST
विज्ञापन
bombay high court says Freedom of expression is not a license to violate the others
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यह आपको दूसरों के सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन करने का लाइसेंस प्रदान करता है।

विज्ञापन


जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्निक की पीठ बृहस्पतिवार को समीत ठक्कर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीएम उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में ठक्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
विज्ञापन



इसे रद्द किए जाने की मांग को लेकर ठक्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ठक्कर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि संविधान हर नागरिक को प्रधानमंत्री समेत दूसरे सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की आलोचना करने का अधिकार देता है। हालांकि, कोर्ट बचाव के वकील की दलील से सहमत नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि एक सार्वजनिक पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वस्थ आलोचना की जगह है, लेकिन किसी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी उचित नहीं।


संविधान हमें बोलने और अपने विचार रखने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह दूसरों को मिले सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन करने का लाइसेंस नहीं देता। पीठ ने ठक्कर को 5 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर हाजिर होने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed