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Bombay High Court: आवारा कुत्तों पर अदालत सख्त, कहा- सड़कों पर खाना खिलाने वाले इन्हें अपने घर ले जाएं

Sun, 23 Oct 2022 02:58 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, नागपुर
पीटीआई, नागपुर Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 23 Oct 2022 02:58 AM IST
सार

कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को आवारा पशुओं को खिलाने में अच्छा लगता है तो पहले औपचारिक रूप से उन्हें अपनाना चाहिए और केवल उन्हें अपने घरों के अंदर ही खिलाना चाहिए।

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Bombay High Court orders those feeding stray dogs to formally adopt them
आवारा कुत्ते - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देश में हाल ही में कुत्तों के काटने की हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शनिवार को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को आवारा पशुओं को खिलाने में अच्छा लगता है तो पहले औपचारिक रूप से उन्हें अपनाना चाहिए और केवल उन्हें अपने घरों के अंदर ही खिलाना चाहिए। गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं।
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इन जगहों पर ही खिलाएं कुत्तों को खाना
वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को नागपुर नगर निगम के कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करें कि कुत्ते को खिलाने वाले के अपने स्थान या डॉग शेल्टर होम या किसी अन्य अधिकृत स्थान को छोड़कर किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं दिया जाए। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कमिश्नर जुर्माना भी लगा सकते हैं, जोकि 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
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वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले गैर-पंजीकृत और आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें मार डालने के नगर निगम के अधिकार को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केन्द्र और दिल्ली नगर निगम से जवाब मांगा था। 

नोएडा में आठ माह के बच्चे को नोंचकर मार डाला था
सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना में सेक्टर-100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में टावर-30 के पास आठ माह के बच्चे पर तीन आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। जिसके बाद वहां के निवासियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। 

पिटबुल ने बच्ची की दोनों टांगों पर कर दिए थे 21 जख्म 
गाजियाबाद की वैशाली स्थित रामप्रस्था ग्रीन की सीवीटेक सोसायटी में 11 साल की बच्ची तनिष्का अग्रवाल पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने हमला कर दिया। उसे सुरक्षा गार्डों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। इसके तुरंत बाद कुत्ते ने फिर से बच्ची को काट लिया। दो बार के हमले में बच्ची की दोनों टांगों में 21 जख्म हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिसके बाद उसके पिता उमेश अग्रवाल ने इंदिरापुरम थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।


कुत्ते ने डिलिवरी बॉय को काट लिया था
बीते दिनों में पालतू कुत्तों के हमले के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में जोमाटो के डिलिवरी बॉय पर एक पालतू जर्मन शेफर्ड हमला करता दिख रहा है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही कुत्ता डिलीवरी बॉय पर हमला करता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट लग जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना 29 अगस्त को पनवेल के इंडियाबुल्स ग्रीन्स मैरीगोल्ड सीएचएस में हुई थी। 
 

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