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Bombay HC: बच्चे का पासपोर्ट जारी करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को भेजा नोटिस, जानिए मामला

Thu, 16 Feb 2023 01:51 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 16 Feb 2023 01:51 PM IST
सार

याचिका में कहा गया है कि बच्चे का जन्म भारत में ही हुआ है इसलिए वह भारतीय पासपोर्ट पाने का हकदार है लेकिन अभी तक पासपोर्ट ना मिलने के कारण बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। 

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bombay high court issue notice to mha over afghan child passport matter adoption agency plea
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विस्तार

बच्चे गोद देने वाली एजेंसी की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में एक साल के अफगानी बच्चे का पासपोर्ट गृहमंत्रालय द्वारा जारी करने की मांग की गई है ताकि उसे किसी दंपति को गोद दिया जा सके। याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की डिवीजन बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह या उनके कार्यालय के किसी वकील को इस मामले में मदद करने के निर्देश दिए हैं। 

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बता दें कि पुणे स्थित बच्चों को गोद देने वाली एजेंसी भारतीय समाज सेवा केंद्र ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट केंद्रीय गृहमंत्रालय को निर्देश दे कि वह एक साल के अफगानी बच्चे को पासपोर्ट जारी कर दे। याचिका में कहा गया है कि बच्चे के माता-पिता ने 9 सितंबर 2021 को बच्चे को भारतीय समाज सेवा केंद्र को सौंपा था। याचिका में कहा गया है कि बच्चे का जन्म भारत में ही हुआ है इसलिए वह भारतीय पासपोर्ट पाने का हकदार है लेकिन अभी तक पासपोर्ट ना मिलने के कारण बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। 
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याचिका में कहा गया है कि अगर कोई विदेशी दंपति बच्चे को गोद लेते हैं तो बिना पासपोर्ट के बच्चे को गोद देना संभव नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मामला इतना बड़ा नहीं  है और इसे एडिशनल सॉललिसिटर जनरल कार्यालय के किसी वकील की मदद से सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने याचिका की एक कॉपी  सॉलिसिटर जनरल कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट अब इस मामले पर आगामी एक मार्च को सुनवाई करेगा। 

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